17 जुलाई, 2023 को मुरादाबाद पोक्सो कोर्ट प्रथम की अदालत में कुछ ज्यादा ही गहमागहमी थी. उस दिन अब से 5 साल पहले गांव रतनपुर कलां निवासी रीना नाम की महिला ने थाना मझोला, मुरादाबाद में 19 जून, 2018 को अपने पति बलवीर उर्फ राजेश के खिलाफ उस की 11 साल की बेटी के साथ लगातार बलात्कार करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

17 जून, 2023 को उक्त केस का फैसला विशेष न्यायाधीश (पोक्सो ऐक्ट) कोर्ट नंबर (1) डा. केशव गोयल की अदालत में इस बहुचर्चित केस का फैसला आना था. उस दिन अदालत खचाखच भरी हुई थी. अदालत परिसर में वकीलों, पुलिस वालों व मीडिया का जमावड़ा था. न्यायाधीश डा. केशव गोयल ने जैसे ही कोर्ट रूम में प्रवेश किया तो वहां उपस्थित लोगों, वकीलों, पुलिस वालों ने उन्हें खड़े हो कर सम्मान दिया. न्यायाधीश ने लोगों को बैठने का इशारा करते हुए कुरसी पर बैठते ही आदेश दिया कि अदालत की काररवाई शुरू की जाए.

न्यायाधीश का आदेश मिलते ही सरकारी वकील मनोज वर्मा व अभिषेक भटनागर ने दलील देते हुए एक स्वर में कहा, “मी लार्ड, हम अदालत में 6 गवाहों को प्रस्तुत कर चुके हैं, जिन के बयानों से साफ जाहिर है कि अदालत के कटघरे में खड़ा व्यक्ति बलवीर उर्फ राजेश ने ही अपनी सगी बेटी नीलम, जिस की उम्र घटना के समय 11 साल थी, के साथ बलात्कार किया व लगातार करता रहा. इस घिनौने कृत्य वाले व्यक्ति को कठोरतम सजा दी जाए. ऐसा व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं है, इस को कितनी भी बड़ी सजा दी जाए वह कम है.”

बचाव पक्ष के वकील शमशाद अहमद ने कहा, “मी लार्ड, मेरे मुवक्किल को झूठा फंसाया जा रहा है. मामला 2 करोड़ रुपए से संबंधित है. मेरे मुवक्किल ने अपना पुश्तैनी मकान व खेती की जमीन बेच कर 2 करोड़ रुपए अर्जित किए थे. पत्नी रीना उन्हें हड़पना चाहती थी. रीना को जब पैसा नहीं दिया गया तो उस ने झूठा केस करा दिया.”

वकील शमशाद अहमद ने अदालत को भरोसा दिलाते हुए कहा, “वह निर्दोष है व शादीशुदा है. उस के परिवार के पालनपोषण का पूरा दायित्व उस पर है. उसे कम से कम सजा दी जाए.”

इस का विरोध करते हुए सरकारी वकील मनोज वर्मा व अभिषेक भटनागर ने अदालत को बताया, “मी लार्ड, अभियुक्त बलवीर उर्फ राजेश की बड़ी बेटी नीलम का बयान ही अहम है, जिस ने अपने साथ हुई दङ्क्षरदगी के विषय में बयान दर्ज करवाया है कि उस के साथ क्या हुआ है.

“धारा 164 के तहत पीडि़ता के बयान, पीडि़ता की मां रीना का शपथ पत्र, मौखिक बयान थाना मझोला की कांस्टेबल नीतू चौधरी का मौखिक बयान शपथ पत्र, मुरादाबाद जिला चिकित्सालय की मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका (सीएमएस) डा. सुनीता द्वारा मौखिक बयान का शपथ पत्र, एएचएम इंटर कालेज रतनपुर के टीचर जावेद खान का बयान व शपथ पत्र कि पीडि़ता लडक़ी कक्षा- 6 तक स्कूल में पढ़ी थी, उस की जन्म तिथि 5 जनवरी, 2009 है.

“मी लार्ड, ये सारे सबूत आरोपी को सजा दिलाने के लिए अहम हैं. इसलिए आरोपी बलवीर उर्फ राजेश को कठोरतम सजा दी जाए.”

जज ने बलवीर को सुनाई सजा

वकीलों की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश डा. केशव गोयल ने कहा कि अदालत में पेश किए गए तमाम सबूतों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह के बाद अदालत आरोपी बलवीर उर्फ राजेश को दोषी ठहराती है.

उन्होंने भादंसं की धारा-6 पोक्सो ऐक्ट के तहत उसे 20 वर्ष कैद की सजा के अलावा 80 हजार रुपए का जुरमाना भी लगाया. उन्होंने कहा कि अर्थदंड अदा न किए जाने की स्थिति में मुजरिम को 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. धारा 376 (भादंसं) का आरोप उक्त दंडादेश में समाहित माना जाएगा.

भादंवि की धारा 323 में उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अर्थदंड की 80 हजार की धनराशि में से 60 हजार रुपए पीडि़ता को दिए जाएंगे. सभी सजाएं साथसाथ चलेंगी. उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में जिला कारागार में बिताई गई अवधि उपरोक्त दंड में समायोजित की जाएगी.

मुलजिम बलवीर उर्फ राजेश मूलत: उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा के अंतर्गत रतनपुर कलां कस्बे का निवासी है. उस का विवाह गांव हजरत नगर गढ़ी की रीना से हुआ था. शादी के बाद बलवीर उर्फ राजेश 4 बच्चों का पिता बना, जिन में 2 बेटियां तथा 2 बेटे हैं. बलवीर शुरू से ही आपराधिक प्रवृत्ति का था.

घटना से 5 साल पहले बलवीर की छोटी बेटी सीमा का जब जन्म हुआ था, तब रीना ने बलवीर की बुआ की बेटी कमलेश को घरेलू कामकाज के लिए बुला लिया था. बलवीर ने नाबालिग कमलेश के साथ बलात्कार किया, जिस कारण रतनपुर कलां कस्बे में रोष व्याप्त हो गया. समाज ने बलवीर का हुक्कापानी बंद कर दिया था.

शर्मिंदगी के कारण रीना अपनी छोटी बेटी को ले कर अपने मायके हजरत नगर गढ़ी आ गई थी. बलवीर को कस्बे के लोगों ने लानतें देनी शुरू कीं. बलवीर जब बदनाम होने लगा तो उस ने रतनपुर कलां कस्बे से अपना मकान व खेती की जमीन जिस का मूल्य करीब 2 करोड़ रुपए था, बेच कर 2 बेटों व बड़ी बेटी नीलम को ले कर मुरादाबाद के थाना मझोला के अंतर्गत कांशीराम कालोनी में आ कर रहने लगा था. उस समय नीलम की उम्र 11 साल थी.

बड़ी बेटी से किया रेप

एक दिन बलवीर खूब शराब पी कर घर आया था. उस ने अपनी बड़ी बेटी नीलम को अपनी हवस का शिकार बना डाला. नीलम के दोनों भाई छोटे नासमझ थे. पिता के डर की वजह से नीलम ने यह बात किसी को नहीं बताई. इस के बाद तो बलवीर नीलम के साथ रोजाना ही बलात्कार करता रहा. जब कभी नीलम ने विरोध करती तो वह उस के साथ मारपीट करता था. नीलम जब रोतीचिल्लाती कहती कि मुझे मेरी मां के पास ले चलो तो वह अकसर उस के साथ मारपीट करता था.

अब बलवीर को यह एहसास हो गया कि मामला अगर खुल गया तो क्या होगा. बेटी नीलम ने यदि मोहल्ले वालों को बता दिया तो उसे जेल जाना पड़ सकता है. बलवीर अपने 2 बेटोंव बेटी नीलम के अलावा सगी बुआ की बेटी कमलेश के साथ रहता था. कमलेश उस के साथ पत्नी की तरह रहती थी. उस के कुकर्मों का भेद न खुले, इस के लिए उस ने गजरौला जिला अमरोहा के पास कांकाठेर में एक मकान खरीद लिया और उस में जा कर शिफ्ट हो गया था. वहां पर भी वह अपनी बेटी नीलम को अपनी हवस का शिकार बनाता रहा.

पिता के दुष्कर्म से नीलम जब ज्यादा ही परेशान हो गई तो एक दिन वह अपने पिता से भिड़ गई. जोरजोर से चिल्लाने लगी तो बलवीर की कथित पत्नी कमलेश ने उसे खाने में चूहेमार दवा मिला कर खिला दी. इस के बाद उस की हालत बिगड़ गई तो उसे उल्टी दस्त होने लगे.

जहर उल्टी दस्तों में निकल गया. जब नीलम नौरमल हुई तो भेद खुलने के डर से बलवीर ने उस से कहा कि ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास ले चलेंगे. लेकिन तू इस बात का ध्यान रखना कि बलात्कार की बात अगर किसी को बताई तो मैं तेरे दोनों भाइयों की हत्या कर दूंगा.

नीलम ने वादा कर लिया कि वह किसी को नहीं बताएगी. फिर फरवरी 2018 में बलवीर अपनी बेटी नीलम को थाना पाकबड़ा के आगे गांव गुमसानी के पास छोड़ कर चला गया. गांव गुमसानी में नीलम की बुआ पनवेश्वरी का घर था, वह वहां पर चली गई थी. इस की सूचना पनवेश्वरी ने नीलम की मां रीना को दी. सूचना मिलते ही वह अपनी बेटी नीलम को ले कर अपने मायके हजरत नगर गढ़ी चली आई.

गांव में रीना का खर्च उस के भाई उठा रहे थे. बेटी नीलम ने मां को बताया कि पहले पापा बलवीर मुरादाबाद की कांशीराम नगर कालोनी में रहते थे, अब वह गजरौला के गांव कांकाठेर में रह रहे हैं.

रीना ने बेटी से कहा कि देखो, तुम लोग अब बड़े हो रहे हो. अब अपनी जरूरत का सामान जब बांधो और चलो, तुम्हारे पापा बलवीर के पास चलते हैं. वहीं पर हम सभी रहेंगे.

इतना सुनते ही नीलम फफकफफक कर रोने लगी और बोली, “मम्मी, मैं वहां पर अब कभी नहीं जाऊंगी.”

बेटी को इस तरह रोता देख मां रीना बोली, “बेटी, क्या बात है?”

तब नीलम ने रोते हुए बताया कि पापा उस के साथ गंदा काम करते हैं. रोजाना शराब पी कर आना व मेरे साथ रोजाना गंदा काम करना उन की आदत में शुमार था.

इतना सुनते ही रीना गश खा कर जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई. जब उसे होश आया तो उस ने सीने पर पत्थर रख कर बेटी नीलम से कहा, “मैं अब उसे कभी माफ नहीं करूंगी.”

रीना अपनी बेटी को ले कर मुरादाबाद मोहल्ला खुशहालपुर अपने रिश्तेदार करतार सिंह के पास पहुंची. करतार सिंह एक जानेमाने वकील थे. रीना और ऊषा ने सारी बातें उन्हें बताईं. बात सुन कर उन का भी सिर शर्म से झुक गया. उन्होंने एसएसपी के नाम रीना की तरफ से एक प्रार्थना पत्र दिया.

पत्र पढ़ कर तत्कालीन एसएसपी हेमराज मीणा भी स्तब्ध रह गए. बोले समाज में यह क्या हो रहा है इंसान भी अब जानवर बन चुका है. उन्होंने रीना के प्रार्थना पत्र पर लिखा कि तुरंत इन की रिपोर्ट दर्ज कर इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाया जाए.

मशक्कत के बाद बलवीर चढ़ा पुलिस के हत्थे

उस समय थाना मझोला के एसएचओ विकास सक्सेना थे. उन्होंने तुरंत ही बलवीर के खिलाफ मुकदमा लिख कर पहले मुरादाबाद के कांशीराम कालोनी में दबिश दी. पता चला कि वह वहां से मकान खाली कर गजरौला के कांकाठेर में मकान खरीद कर रह रहा है. पुलिस ने कांकाठेर गांव में दबिश दी तो वह पहले ही मकान में ताला डाल कर कथित पत्नी कमलेश व दोनों बेटों के साथ फरार हो गया था.

कांकाठेर गांव में वह अपना नाम बदल कर रह रहा था. उस ने अपना नाम राजेश बता रखा था. पता चला कि बलवीर उर्फ राजेश ने कुछ समय पहले वैगनआर गाड़ी खरीदी थी. वह अपने परिवार के साथ उस गाड़ी से फरार हो गया था.

पुलिस ने उस का फोन नंबर सर्विलांस पर लगा रखा था. पुलिस को उस की लोकेशन राजस्थान में मिली थी. पुलिस ने राजस्थान में छापा मारा तो वहां से भी फरार हो चुका था. अब उस की लोकेशन पंजाब व हरियाणा की आ रही थी.

वकील करतार सिंह भी पुलिस के साथ उसे पकड़वाने में मदद कर रहे थे. पुलिस को गाड़ी की जरूरत थी, लेकिन रीना के पास इतना पैसा नहीं था कि वह कोई गाड़ी किराए पर ले कर पंजाब हरियाणा जा सके. तब एसएचओ विकास सक्सेना ने अपने पास से 5 हजार रुपए दिए, 5 हजार रुपए रीना के वकील करतार सिंह ने दिए. 10 हजार रुपए में इन्होंने टैक्सी स्टैंड से गाड़ी बुक कर पंजाब व हरियाणा की खाक छानते रहे.

बलवीर उर्फ राजेश अपनी लोकेशन लगातार बदल रहा था. पता चला कि वह पंजाब हरियाणा से भाग कर अमरोहा आ गया था. पुलिस ने उस की लोकेशन ट्रेस कर गजरौला जिला अमरोहा से उसे गिरफ्तार कर लिया था. पूछताछ करने पर उस ने आसानी से अपना अपराध स्वीकार कर लिया था. बेटी नीलम ने अदालत को अपनी आपबीती 164 के बयान में बताई. कोर्ट में यही बयान अहम माना गया.

20 जून, 2018 को जिला अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा. सुनीता पांडेय ने पीडि़ता नीलम का मैडिकल परीक्षण किया. डा. सुनीता पांडेय ने अपने शपथ में कहा कि उस दिन थाना मझोला की कांस्टेबल वंदना, उस की मां रीना नीलम को ले कर अस्पताल आई थीं. पीडि़ता पूरे होशोहवास में थी.

पीडि़ता शादीशुदा नहीं थी, उस की माहवारी 10 दिन पहले हुई थी. पीडि़ता के सैक्स आर्गन्स पूरी तरह से विकसित थे. डा. सुनीता पांडेय द्वारा पीडि़ता की योनि के द्रव की स्लाइड बनाई गई थी. उस को पैथोलौजिस्ट के पास जीवित शुक्राणु के लिए भेजा था.

आयु के लिए रेडियोलौजिस्ट के पास एक्सरे के लिए रेफर किया. पीडि़ता के आंतरिक प्राइवेट पाट्र्स पर भी कोई चोट के निशान नहीं थे. हाइमन पुराना फटा जुड़ा हुआ था, यह रिपोर्ट डा. सुनीता पांडे के द्वारा तैयार की गई थी. साक्ष्य के रूप में अदालत ने इसे माना जो अभियुक्त को सजा सुनाने में अहम रहा.

इस मामले में सजा दिलवाने में कोर्ट के 2 कोर्ट मोहर्रिर महेश व पूनम का अहम रोल रहा. इन्होंने गवाहों की समय से कोर्ट में गवाही करवाई, जिस में अभियुक्त को 20 साल का कारावास हो सका.

सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने मुजरिम बलवीर उर्फ राजेश को हिरासत में लेने के बाद मुरादाबाद की जिला जेल पहुंचा दिया.

—कथा में कमलेश व नीलम परिवर्तित नाम है.

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