31अगस्त, 2018 को चंडीगढ़ के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पूनम आर. जोशी की अदालत में कुछ ज्यादा ही गहमागहमी थी. अदालत की काररवाई शुरू होने से पहले ही वकील, कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, पत्रकार वगैरह कोर्टरूम में पहुंच चुके थे.

इस फास्टट्रैक कोर्ट में उस दिन एक ऐसे केस का फैसला सुनाया जाना था, जिस की चर्चा पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हुई थी. मामले के मीडिया में चर्चित बने रहने की वजह से केस की सुनवाई फास्टट्रैक कोर्ट में हुई थी. मात्र 122 दिनों में कोर्ट ने पूरी सुनवाई पूरी कर आरोपियों को 27 अगस्त को दोषी ठहरा कर 31 अगस्त को फैसला सुनाने का दिन मुकर्रर कर दिया था.

माननीय न्यायाधीश पूनम आर. जोशी निर्धारित समय पर कोर्ट में पहुंचीं. उन्होंने सब से पहले केस की फाइल पर नजर डाली. फिर सामने कटघरे की तरफ देखा. तीनों दोषी मोहम्मद इरफान, किस्मत अली और मोहम्मद गरीब कटघरे में मुंह लटकाए खड़े थे. उन्हें शायद इस बात का अंदेशा हो गया था कि अदालत उन्हें सख्त सजा ही सुनाएगी, इसलिए उन के चेहरों पर हवाइयां उड़ी हुई थीं.

अदालत का फैसला जानने से पहले उस मामले के बारे में जान लिया जाए तो बेहतर होगा, जिसे सौल्व करने के लिए पंजाब पुलिस ने रातदिन एक कर दिया था. चंडीगढ़ के विभिन्न थानों के तेजतर्रार पुलिस अधिकारियों के अलावा इस मामले के इनवैस्टीगेशन में क्राइम ब्रांच और साइबर सेल का भी सहयोग लिया गया था.

बात 17 नवंबर, 2017 की है. देहरादून निवासी 21 वर्षीय रमा शाम के करीब 7 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर-37 स्थित कोचिंग सेंटर से अपनी कोचिंग क्लास खत्म कर के जैसे ही बाहर निकली, उस के घर वालों का देहरादून से फोन आ गया. वह फोन पर बातें करते हुए औटो पकड़ने के लिए मेनरोड पर स्थित बसस्टाप पर पहुंच गई.

फोन पर बात करते करते ही उस ने औटो रुकवाया. उस के बाद वह औटो में बैठ गई. औटो में पहले से ही 2 सवारियां बैठी हुई थीं, जिन की ओर रमा ने ध्यान नहीं दिया था. वह फोन पर बातें करने में व्यस्त थी.

रमा चंडीगढ़ की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी. नौकरी के अलावा उस ने सेक्टर-37 के एक कोचिंग सेंटर में कोचिंग लेनी भी शुरू की थी. उस का कोचिंग में वह तीसरा दिन था. कुछ दूर आगे चलने के बाद औटो ड्राइवर ने पैट्रोल भरवाने की बात कहते हुए औटो सेक्टर-42 की ओर मोड़ दिया.

रमा ने वहीं उतारने की बात कही तो औटो ड्राइवर ने अपनी बेटी की बीमारी की बात कह कर उसे औटो से न उतरने को कहा. फलस्वरूप वह औटो में ही बैठी रही. इस दौरान औटो ड्राइवर उसे बच्ची बच्ची कह कर अपनी बेटी और उस की बीमारी की कहानी सुना कर सांत्वना जुटाता रहा.

बाद में सेक्टर-42 स्थित पैट्रोल पंप के पास आ कर औटो रुक गया. औटो ड्राइवर और दोनों सवारियां औटो को धक्का मार कर अंदर ले गए थे, क्योंकि औटो में पैट्रोल खत्म हो गया था.

औटो में पैट्रोल भरवा कर ड्राइवर ने सेक्टर-43 से यू टर्न लिया. सेक्टर-53 पहुंच कर ड्राइवर ने औटो को स्लिप रोड पर ले लिया. कुछ दूर आगे जा कर ड्राइवर ने औटो खराब होने का नाटक करते हुए औटो रोक लिया.

ड्राइवर ने औटो खराब होने की बात कही, तो रमा औटो से उतर गई और ड्राइवर को पैसे देने लगी. वह कोई दूसरा औटो पकड़ कर जल्द जाना चाहती थी, क्योंकि पैट्रोल वगैरह के चक्कर में उस का काफी समय बरबाद हो चुका था और उसे घर जाने की जल्दी थी.

रमा औटो ड्राइवर को किराए के पैसे देने ही वाली थी कि पीछे बैठे दोनों युवकों ने उसे औटो के अंदर खींच लिया. यह देख ड्राइवर ने औटो दौड़ा दिया और एक सुनसान जगह पर ले गया. रमा ने विरोध करते हुए शोर मचाना चाहा तो युवकों ने उस का मुंह बंद कर दिया, जिस से वह शोर नहीं मचा सकी.

सुनसान जगह पर पहुंचने के बाद तीनों रमा को औटो से निकाल कर पास के जंगली एरिया में ले गए. वहां तीनों ने मिल कर उस के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. दुष्कर्म के बाद उन्होंने रमा को चाकू दिखाते हुए चुप रहने की धमकी दी. इस से वह बुरी तरह डर गई.

वारदात को अंजाम देने के बाद वे तीनों रमा को छोड़ कर वहां से भाग निकले थे. साथ ही वे रमा का मोबाइल भी ले गए थे. रमा लड़खड़ाते कदमों से किसी तरह मेन रोड पर पहुंची और उस ने एक बाइक सवार को रोक कर अपनी आपबीती सुनाई. उस बाइक सवार की मदद से उस ने फोन द्वारा अपने साथ घटी घटना की सूचना पुलिस को दी.

सूचना मिलते ही सेक्टर-36 के एसएचओ इंसपेक्टर नसीब सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए. वह रमा को सेक्टर-16 के सरकारी अस्पताल ले गए. रमा गहरे सदमे में थी.

पुलिस हुई सक्रिय

मामला एक छात्रा से संबंधित था, इसलिए खबर मिलते ही डीएसपी (साउथ) और एसएसपी नीलांबरी विजय जगदले तुरंत अस्पताल पहुंच गईं.

डाक्टरों ने बताया कि रमा सदमे में तो है लेकिन उस की हालत खतरे से बाहर है. रमा के बयानों के आधार पर पुलिस ने 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ सामूहिक दुराचार का मामला भादंवि की धारा 376(डी), 376(2) जी और 506 के अंतर्गत दर्ज कर लिया. देहरादून में मौजूद रमा के घर वालों को भी फोन से इस मामले की सूचना दे दी गई थी.

रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने तुरंत पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया और चंडीगढ़ से बाहर जाने वाली हरियाणा-पंजाब और हिमाचल की सीमाओं को सील कर दिया गया. उसी रात रमा की निशानदेही पर उस पैट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज निकाल कर चैक की गई और रमा को साथ ले कर पूरा क्राइम सीन रीक्रिएट किया गया.

दरअसल, रमा चंडीगढ़ में नई थी. उसे रास्तों की पूरी जानकारी भी नहीं थी, इसीलिए औटो ड्राइवर उसे बहका कर गलत रास्ते पर ले गया था. सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को कुछ खास हाथ नहीं लगा. ऐसा लगता था जैसे अपराधियों ने इस घटना को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया था.

औटो की आगेपीछे की नंबर प्लेट को 2 युवकों ने अपने हाथों से ढक रखा था. केवल एक युवक का ही अस्पष्ट चेहरा दिखाई दे रहा था. पुलिस ने उसी अस्पष्ट चेहरे को ले कर अपनी जांच आगे बढ़ानी शुरू कर दी.

अगले दिन इस घटना को ले कर पूरे शहर में हंगामा खड़ा हो गया. इस मामले को दिल्ली के निर्भया कांड से जोड़ कर देखा जाने लगा. स्कूलों कालेजों के छात्रछात्राएं, समाजसेवी संस्थाएं और राजनीतिक दल सड़कों पर उतर आए. आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सजा देने की मांग उठने लगी.

विधानसभा में भी पुलिस की नाकामी और इस घटना की निंदा की गई. विपक्ष ने जम कर हंगामा किया. उसी दिन यानी 18 नवंबर को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीडि़ता रमा के अदालत में मजिस्ट्रैट के समक्ष बयान दर्ज करवाए गए.

रमा ने मजिस्ट्रैट को पूरा घटनाक्रम विस्तार से बता दिया. उस ने यह भी दरख्वास्त की कि मीडियाकर्मियों को उस से दूर रखा जाए. रमा की अपील पर मजिस्ट्रैट ने पुलिस को आदेश दिया कि इस मामले से जुड़ा कोई भी दस्तावेज लीक नहीं होना चाहिए.

एसएसपी नीलांबरी विजय जगदले ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के लिए क्राइम ब्रांच, स्पैशल सेल और साइबर क्राइम सेल को अलर्ट करने के साथ सभी थानों के एसएचओ और पूरी फोर्स को इस काम पर लगा दिया.

चंडीगढ़ पुलिस का पूरा अमला लगा आरोपियों को ढूंढने में

उन्होंने यह भी आदेश दिया कि सभी अफसर अपने अपने एंगल से इस केस पर काम करते हुए आरोपियों तक पहुंचें. साथ ही उन्होंने थाना सेक्टर-36 के एसएचओ इंसपेक्टर नसीब सिंह व अन्य थानों के तेजतर्रार इंसपेक्टर रामरतन, इंसपेक्टर रंजीत सिंह, इंसपेक्टर बलदेव, इंसपेक्टर आर.आर. शर्मा के नेतृत्व में कई टीमें बना कर आरोपियों की तलाश शुरू करवा दी.

इस के अलावा कई डीएसपी और इंसपेक्टरों को भी इस केस पर लगाया गया. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी. पुलिस ने सीसीटीवी में कैद एक आरोपी के चेहरे को लोकल टीवी, सोशल मीडिया पर दिखा कर उसे पकड़वाने में सहयोग की अपील की. साथ ही गली गली में उस के पोस्टर भी चिपकवा दिए गए, पर इतना कुछ करने के बावजूद घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही रहे.

पुलिस इस एंगल पर भी काम कर रही थी कि कहीं यह औटो ड्राइवरों का कोई गैंग तो नहीं जो मौका देख अकेली युवतियों को पकड़ कर उन से बलात्कार करता है. क्योंकि 12 सितंबर, 2016 को भी एक ऐसी ही वारदात हुई थी.

इस मामले में कालसेंटर में काम करने वाली युवती ने सेक्टर-34 से अपने घर जाने के लिए औटो लिया था. औटो में 2 लोग पहले से ही सवार थे. ड्राइवर सहित 3 लोगों ने उस युवती के साथ सामूहिक दुराचार किया था. इस केस में 6 दिन बाद औटो ड्राइवर तो पकड़ा गया था पर बाकी के 2 लोग अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे.

अगस्त, 2016 को ही मिस्र की रहने वाली एक युवती से औटो में दुष्कर्म का प्रयास हुआ था, जिस का आरोपी पकड़ा गया था. इसी तरह 24 मार्च, 2017 को एक युवती के साथ चलते औटो में दुष्कर्म का प्रयास किया गया था. उस युवती ने किसी तरह औटो से कूद कर अपनी जान और इज्जत बचाई थी. इस केस का दोषी भी अभी तक नहीं पकड़ा गया था. इन सब मामलों को देखते हुए पुलिस इस एंगल पर भी काम कर रही थी. सैकड़ों औटो ड्राइवरों से पूछताछ की गई.

इस के अलावा आसपास के हिस्ट्रीशीटरों से भी पूछताछ की गई पर नतीजा शून्य ही रहा. इस घटना के 4 दिन बीत जाने पर भी जब पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा तो चंडीगढ़ पुलिस ने 21 नवंबर को ईनाम के पोस्टर छपवा कर गली गली में चिपकवा दिए. पुलिस ने आरोपी औटो ड्राइवर के बारे में या इस केस से संबंधित कोई भी जानकारी देने वाले को एक लाख रुपए का ईनाम देने की घोषणा की थी.

देर से ही सही, मिल गई सफलता

दिनरात की भागदौड़ के बाद आखिर 7 दिन बाद पुलिस को इस मामले में सफलता मिली. सेक्टर-49 की थाना पुलिस ने जीरकपुर निवासी मोहम्मद इरफान को चंडीगढ़ से ही गिरफ्तार कर लिया. यह वही औटो ड्राइवर था, जिस के औटो में रमा बैठी थी.

इस के बाद पुलिस ने उस की निशानदेही पर 28 नवंबर, 2017 को अन्य दोनों अभियुक्तों मोहम्मद गरीब और किस्मत अली उर्फ पोपू को उत्तर प्रदेश स्थित उन के पैतृक घर अमेठी और फैजाबाद से गिरफ्तार किया. पुलिस उन के घर में इंश्योरेंस एजेंट बन कर पहुंची थी और उन की पहचान होने पर उन्हें उन के घर से ही धर दबोचा था.

25 नवंबर को पीडि़ता रमा ने मजिस्ट्रैट के सामने मुख्य अभियुक्त औटो ड्राइवर मोहम्मद इरफान की पहचान कर ली थी. पहचान हो जाने के बाद पुलिस इरफान को अदालत में पेश कर उसे रिमांड पर लेना चाहती थी. लेकिन उसी समय उस ने खिड़की का कांच तोड़ कर अपने पेट पर 3-4 वार कर आत्महत्या करने का प्रयास किया. नतीजतन उसे अस्पताल में भरती करवाया गया.

पुलिस ने मोहम्मद गरीब और किस्मत अली की भी शिनाख्त मजिस्ट्रैट के सामने करवाई. पीडि़ता ने उन्हें भी पहचान लिया. इस मामले में पुलिस ने अभियुक्तों की पहचान से ले कर डीएनए टेस्ट तक कराने के बाद अपनी सारी काररवाई पूरी कर तीनों अभियुक्तों को अदालत पर पेश कर जेल भेज दिया था. अभियुक्तों को जेल भेजने के बाद 21 फरवरी, 2018 को पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में चालान भी दाखिल कर दिया.

13 मार्च, 2018 को पुलिस ने रिमांड के दौरान हुई पूछताछ में मोहम्मद इरफान के अपराध स्वीकार करने के बाद दिसंबर 2016 को काल सेंटर में काम करने वाली एक युवती से गैंगरेप मामले में भी उसे आरोपी बनाया. 23 अप्रैल, 2018 को औटो गैंगरेप के तीनों दोषियों पर अदालत में आरोप तय किए गए और 2 मई, 2018 को इस केस का ट्रायल फास्टट्रैक कोर्ट में शुरू हुआ.

8 मई, 2018 को पीडि़ता रमा ने अदालत में अपना बयान दर्ज करवाया और तीनों अभियुक्तों के खिलाफ गवाही भी दी. 23 मई, 2018 को तीनों आरोपियों के डीएनए टेस्ट की सीएफएसएल रिपोर्ट अदालत में सौंपी गई. रिपोर्ट पौजिटिव थी. फिर पहली अगस्त, 2018 को तीनों दोषियों के सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज हुए.

फास्टट्रैक कोर्ट ने 122 दिनों में दिया फैसला

कोर्ट ने आरोपियों को अपनी बात रखने का मौका दिया. अदालत की काररवाई तेज गति से चल रही थी. 21 अगस्त, 2018 को इस केस की अंतिम बहस के बाद केस का ट्रायल पूरा हो गया था. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पूनम आर. जोशी ने 27 अगस्त, 2018 को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया और बताया कि इस केस का फैसला 31 अगस्त को सुनाया जाएगा.

फैसला जानने के लिए शहर के तमाम लोग 31 अगस्त, 2018 को अदालती काररवाई शुरू होने से पहले ही विशेष अदालत में पहुंच गए थे. जैसे ही माननीय जज एडीजे पूनम आर. जोशी अपनी सीट पर आ कर बैठीं तो कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया. सभी की निगाहें माननीय जज पर ही लगी थीं. उन्होंने कहा कि दोषियों ने ऐसा अपराध किया है जिस की सजा इन्हें अवश्य मिलनी चाहिए.

तमाम गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अदालत ने मोहम्मद इरफान, किस्मत अली और मोहम्मद गरीब को भादंवि की धारा 376(डी) सामूहिक दुराचार और 506 आपराधिक धमकी के तहत दोषी करार देते हुए अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

विशेष अदालत ने 122 दिनों में ट्रायल समाप्त करते हुए सजा के अलावा तीनों मुजरिमों पर अलगअलग 2 लाख 5 हजार रुपए का जुरमाना भी लगाया. जुरमाना राशि में से 2-2 लाख यानी 6 लाख रुपए पीडि़ता को बतौर मुआवजा देने के आदेश दिए.

पुलिस ने मोहम्मद इरफान, मोहम्मद गरीब और किस्मत अली उर्फ पोपू के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(डी), 376(2)जी और 506 के तहत केस दर्ज किया था. हालांकि बाद में पुलिस ने तीनों के खिलाफ चार्जशीट आईपीसी की धारा 376(डी) सामूहिक दुराचार और 506 आपराधिक धमकी देने के तहत दायर की थी. इन्हीं दोनों धाराओं में अदालत में ट्रायल चला था. इस केस में पुलिस की ओर से कुल 19 सरकारी गवाह पेश किए गए, जिन्होंने अदालत में अभियुक्तों के खिलाफ गवाही दी थी.

इस केस का ट्रायल फास्टट्रैक कोर्ट में 122 दिनों तक चला. शुक्र है कि यह फास्टट्रैक कोर्ट थी, जिस में इतनी जल्दी न्याय पाना आसान हुआ. अगर साधारण कोर्ट होती तो 122 दिनों की जगह 122 महीने या फिर साल भी लग सकते थे. आए दिन बच्चियों से ले कर वरिष्ठ महिला नागरिकों तक, हर उम्र हर तबके की औरतों का बलात्कार ब्रेकिंग न्यूज बनता है. मीडिया में आक्रोश बढ़ता है तब कहीं जा कर एकाध केस में फास्टट्रैक कोर्ट की घोषणा की जाती है.

जब हम अपने देश में बुलेट ट्रेन का संकल्प कर रहे हैं तो न्याय की बुलेट ट्रेन क्यों नहीं चल सकती. न्याय में देरी अपने आप में अन्याय है. इस घातक विलंब में कई मूल मसले कुचल दिए जाते हैं. अगर अपराधियों के खिलाफ त्वरित कानूनी काररवाई अमल में लाई जाए तो निश्चित ही अपराधियों में कानून का डर बैठेगा.

—मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पीडि़ता का नाम बदला गया है.

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