बेटे के जाते ही मंजू और सन्नी अपनी हसरतें पूरी करने लगे, लेकिन मैकेनिक की दुकान बंद होने की वजह से रविंद्र जल्द ही वापस लौट आया. घर का दरवाजा बंद था. उस ने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा नहीं खुला, फिर वह गली में जा कर खड़ा हो गया.
रविंद्र के दोस्त सन्नी से थे मां के संबंध
उधर दरवाजा खटखटाने पर मंजू और सन्नी की कामलीला में व्यवधान पड़ गया. फटाफट दोनों ने कपड़े पहने और सन्नी दरवाजा खोल कर चला गया. सन्नी रविंद्र को नहीं देख सका. अपने घर से सन्नी को निकलता देख रविंद्र का माथा घूम गया. वह समझ गया कि उस की मां के साथ सन्नी का जरूर कोई चक्कर चल रहा है.
उस ने उसी समय तय कर लिया कि वह सन्नी को सबक सिखा कर रहेगा. उस ने यह बात अपने भाई सुनील को बताई तो सुनील का भी सन्नी के प्रति खून खौल उठा. दोनों भाइयों ने सन्नी के खिलाफ योजना बना ली. इस योजना में रविंद्र ने अपने दोस्त हिमांशु को भी शामिल कर लिया. उसी दिन शाम को रविंद्र ने सन्नी से फोन पर बात की तो उस ने बताया कि वह इस समय मुंडका में है.
योजना को अंजाम देने के लिए रविंद्र, हिमांशु और सुनील को ले कर मुंडका पहुंच गया. सन्नी उन्हें वहीं मिल गया. सन्नी के साथ उन्होंने एक जगह बैठ कर शराब पी. सन्नी पर जब थोड़ा नशा चढ़ गया तो उसी दौरान तीनों ने सन्नी की जम कर पिटाई की और रविंद्र ने उस की जेब से उस का मोबाइल फोन और ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य कागजात निकाल लिए.
रविंद्र ने सन्नी को जिन्दा जलाने के लिए उसी की मोटरसाइकिल से पैट्रोल निकाल कर उसी के ऊपर छिडक़ दिया. लेकिन सुनील ने उसे आग लगाने से रोक दिया. सुनील ने यह कहते हुए भाई को समझा दिया कि अभी इस के लिए इतनी ही सजा काफी है. अगर यह अब भी नहीं मानेगा तो इसे दुनिया से ही मिटा देंगे. उसी वक्त मौका मिलते ही सन्नी वहां से खेतों की तरफ भाग गया. सन्नी की बाइक ले कर रविंद्र, सुनील और हिमांशु अपने घर चले गए.
सन्नी रात भर खेतों में ही रहा. डर की वजह से वह घर तक नहीं गया. सुबह होने पर वह अपने घर गया और पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर के अपने साथ घटी घटना की जानकारी दी. तब पुलिस ने सन्नी को रोहिणी के डा. अंबेडकर अस्पताल में भरती कराया और रविंद्र, सुनील व हिमांशु के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली.
सन्नी को फंसाने की रची थी साजिश
14 जुलाई 2015 को सुबह 6 बजे के करीब रविंद्र नित्य क्रिया के लिए घर से निकला, तभी उस ने रास्ते में संतोष की 6 साल की बेटी निशा को अकेली जाते हुए देखा. वह भी नित्य क्रिया के लिए जा रही थी. उसे अकेली देख कर उस का शैतानी दिमाग जाग उठा. उस ने उस बच्ची को 10 रुपए दिए और किसी बहाने से उसे वहां से 50 मीटर की दूरी पर स्थित निर्माणाधीन इमारत में ले गया.
वह इमारत खाली पड़ी थी. नादान बच्ची उस के इरादों को नहीं समझ पाई. उस ने अन्य बच्चों की तरह निशा के साथ भी कुकर्म कर के उस की गला घोंट कर हत्या कर दी. शातिर दिमाग रविंद्र ने इस बच्ची के मामले में सन्नी को फंसाने के लिए सन्नी का ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य कागजात उसी इमारत की दूसरी मंजिल पर डाल दिए, ताकि पुलिस सन्नी को गिरफ्तार कर के जेल भेज दे.
रविंद्र ने सन्नी को फंसाने का जाल तो अच्छी तरह बिछाया था, पर अपने जाल में वह खुद फंस जाएगा, ऐसा उस ने नहीं सोचा था. आखिर वह पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया. रविंद्र से पूछताछ के बाद डीसीपी भी हैरान रह गए कि यह एक के बाद एक 40 वारदातें करता गया और पुलिस को पता तक नहीं चला. अगर यह क्रूर हत्यारा अब भी नहीं पकड़ा जाता तो न मालूम कितने और बच्चों को अपना निशाना बनाता.
बहरहाल, पुलिस ने 17 जुलाई को रविंद्र को रोहिणी जिला न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव के समक्ष पेश किया. रविंद्र ने पुलिस को बताया था कि वह लगभग 40 बच्चों को अपना शिकार बना कर उन की हत्या कर चुका है. ये सारी वारदातें उस ने दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में भी की थीं.
घटनास्थल का सत्यापन और केस से संबंधित सबूत जुटाने के लिए उस से और ज्यादा पूछताछ करनी जरूरी थी. इसलिए पुलिस ने कोर्ट से उस का 7 दिनों का रिमांड मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.
रिमांड मिलने के बाद पुलिस रविंद्र को उन जगहों पर ले गई, जहांजहां उस ने वारदातों को अंजाम दिया था. रविंद्र ने पुलिस को अलगअलग जगहों पर ले जा कर 27 केसों की पुष्टि करा दी. बाकी केसों के बारे में उसे खुद को ध्यान नहीं रहा कि उस ने कहां वारदात की थी.
तमाम लाशें हो चुकी थीं डैमेज
जिन जगहों पर वारदात कराने की उस ने पुष्टि कराई थी, पुलिस ने उस क्षेत्र के थाने में संपर्क किया तो पता चला कि उन में से केवल 15 केसों की ही अलगअलग थानों में रिपोर्ट दर्ज हुई थी. पुलिस किसी और बच्चे की लाश बरामद नहीं कर पाई. इस की वजह यह थी कि उसे वारदात को अंजाम दिए काफी दिन बीत चुके थे, जिस से अनुमान यही लगाया गया कि बच्चों की लाशें जंगली जानवरों द्वारा या अन्य वजह से नष्ट हो गईं.
जैसेजैसे सीरियल किलर रविंद्र की क्रूरता के खुलासे लोगों को पता लगते गए, उन का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था. दिल्ली और आसपास के क्षेत्र के जिन गायब हुए बच्चों का कोई सुराग नहीं लग रहा था, उन के मांबाप भी यही सोचने लगे कि कहीं उन का बच्चा भी रविंद्र का शिकार तो नहीं हो गया. वे भी थाना बेगमपुर पहुंचने लगे.
रिमांड अवधि खत्म होने से पहले पुलिस ने 23 जुलाई, 2015 को जब रविंद्र को फिर से न्यायालय में पेश किया तो उसे देखने के लिए कोर्ट में और कोर्ट से बाहर तमाम लोग जमा हो गए. वे सभी गुस्से से भरे थे. वे उसे जनता के सुपुर्द करने की मांग करने लगे, ताकि उस क्रूर हत्यारे को अपने हाथों से सजा दे सकें. भारी पुलिस सुरक्षा के बीच उसे कोर्ट में पेश किया गया.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने रविंद्र को जेल भेजने के आदेश दिए. पुलिस जब उसे कोर्ट से बाहर ले जा रही थी, तभी वकीलों ने रविंद्र पर हमला कर उस की पिटाई शुरू कर दी. बड़ी मशक्कत से पुलिस ने उसे बचाया.
बहरहाल रविंद्र को जानने वाले सभी लोग उस के कारनामे से आश्चर्यचकित थे. सीधासादा दिखने वाला रविंद्र इतना बड़ा सीरियल किलर निकलेगा, ऐसी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी.
केस में 24 गवाह हुए पेश
जांच अधिकारी इंसपेक्टर जगमंदर दहिया उस के केसों से संबंधित ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटा कर इस केस की चार्जशीट रोहिणी न्यायालय में पेश की. कोर्ट में यह केस 8 साल तक चला. दोनों पक्षों ने अपने गवाह प्रस्तुत किए. कुल 24 गवाह पेश हुए. इन में मुख्य गवाह बने टेलीफोन औपरेटर मुकुल कुमार. यह सीपीसीआर (पुलिस मुख्यालय) में तैनात थे.
रोहिणी न्यायालय के एडिशनल सेशन जज सुनील कुमार की अदालत में इस केस की अंतिम बहस हुई. अभियोजन पक्ष की ओर से राज्य के विशेष पीपीएलडी विनीत दहिया, काजल सिंघल (डीसीडब्ल्यू में सलाहकार) तथा बचाव पक्ष की तरफ से वकील अभिषेक श्रीवास्तव नियुक्त हुए.
अभियोजन पक्ष ने अपनी दलील में कहा, “मी लार्ड, दोषी ने पीडि़ता के साथ जघन्य अपराध किया जो किसी अमानवीय और शैतानी से कम नहीं. निशा 6 साल की अबोध बालिका थी. ऐसी बच्ची से कोई इंसान इतना घिनौना कृत्य करे, यह उम्मीद नहीं की जा सकती. बलात्कार फिर गला घोंट कर हत्या.
“मी लार्ड, आरोपी 8 साल से जेल में है यह सुधर गया होगा, यह कहना सोचना गलत होगा. इसे अपने कृत्य पर कोई पछतावा नहीं है. इस ने लगभग 40 मासूम बच्चों और बच्चियों की जान ली है. उन का यौन शोषण भी किया. इसे मृत्युदंड से कम सजा नहीं दी जानी चाहिए. इस ने निशा के साथ वासनापूर्ति की, फिर उसे बेरहमी से मार डाला, यह दया का पात्र हरगिज नहीं हो सकता.”
बचाव पक्ष ने अपील की, “मी लार्ड, इस की गरीबी ने इसे उद्दंड बनाया. यह 8 साल से जेल में है, इस के आचरण पर किसी ने अंगुली नहीं उठाई. जेल अधिकारी से रिकौर्ड मांगा गया, यह सुधर गया है. अब यह समाज के लिए खतरा नहीं है. इसे कम सजा दे कर समाज में सुधरने का अवसर दिया जाना चाहिए. यह अभी 30 साल का है. इस को अपने मांबाप की देखभाल भी करनी है.”
मरते दम तक जेल में रहने की मिली सजा
दोनों पक्षों की दलीलें सुन लेने के बाद 6 मई, 2023 को माननीय न्यायाधीश सुनील कुमार ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा—
“रविंद्र कुमार पुत्र ब्रह्मानंद को बच्चों के यौन शोषण में पोक्सो ऐक्ट 6 की धारा में दोषी पाया गया. यह व्यक्ति रेप, हत्या, बच्चों को अगवा करने, सबूत नष्ट करने में दोषी ठहराया जाता है. चूंकि यह साइको क्रिमिनल है, इसलिए इसे मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता. भादंवि की धारा 302 के तहत यह मृत्यु तक जेल में रहेगा, इसे दंड के रूप में 10 हजार रुपए का जुरमाना देना होगा. जुरमाना न देने पर 3 माह का दंड और भुगतना होगा.
“दफा 363 आईपीसी में इसे 7 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार का जुरमाना लगाया जाता है. जुरमाना न देने पर 3 माह का कठोर दंड भुगतना होगा. दफा 366 आईपीसी में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार का जुरमाना लगाया जाता है. जुरमाना अदा न करने पर 3 महीने का अतिरिक्त दंड भुगतना होगा. धारा 201 आईपीसी में इसे 7 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुरमाना अदा करना होगा. जुरमाना न देने पर 3 माह की सजा काटनी होगी.
“चूंकि यह आर्थिक रूप से कमजोर है, इस के पास चलअचल संपत्ति भी नहीं है, यह गरीब है और किसी भी तरह से जुरमाने की रकम नहीं दे सकेगा, यह मान कर यह कोर्ट उपधारा (4) राज्य के तरह आवेदन करती है कि निशा के मांबाप को जिला विशेष सेवा प्राधिकरण उचित जांच के बाद मुआवजे की राशि 15 लाख रुपए 2 माह के भीतर अदा करे, जिस से बेटी को खो देने की क्षतिपूर्ति हो सके.”
न्यायाधीश सुनील कुमार द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद पुलिस ने कटघरे से बाहर निकले मुजरिम रविंद्र कुमार को तुरंत कस्टडी में ले लिया और उसे रोहिणी जेल पहुंचा दिया.
न्यायाधीश सुनील कुमार द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद निशा के मातापिता फैसले से संतुष्ट दिखे. उन्होंने ऐतिहासिक फैसले की भूरिभूरि प्रशंसा की.