एक लड़की और एक लड़का साइबर कैफे के काउंटर पर पहुंचे. लड़के की उम्र 18 से 20 साल के बीच की थी. लड़की ने दुपट्टे से अपना चेहरा ढक रखा था. लड़का भी कैप और बड़ा सा काला चश्मा लगाए हुए था.

काउंटर पर बैठे शख्स ने उन्हें देखा और पूछा, ‘‘कितने घंटे?’’

लड़का बोला, ‘‘एक घंटा.’’

इस के बाद लड़के ने अपनी जेब से सौ रुपए का एक नोट उसे थमाया और वह जोड़ा एक छोटे से कमरे में दाखिल हो गया और अंदर से किवाड़ बंद कर लिया.

काउंटर पर बैठे आदमी ने उस जोड़े से न तो पहचानपत्र लिया और न ही रजिस्टर में उन का नामपता दर्ज किया, जबकि आईटी ऐक्ट के तहत यह जरूरी है.

हर साइबर कैफे के नोटिस बोर्ड पर पहचानपत्र की फोटोकौपी जमा करने, पोर्न साइट नहीं देखने और न डाउनलोड करने की हिदायत लिखी रहती है, लेकिन उस पर शायद ही अमल किया जाता हो.

बिहार की राजधानी पटना समेत हर शहर में ज्यादातर साइबर कैफे में सैक्स का खेल धड़ल्ले से चल रहा है. अगस्त महीने में एक लड़की के साथ हुए गैंग रैप के मामले में एक साइबर कैफे को चलाने वाले अनिल कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है.

पटना में कंकड़बाग, एक्जिबिशन रोड, अशोक राजपथ, राजेंद्र नगर, राजा बाजार के तकरीबन 15 साइबर कैफे का मुआयना करने के बाद यह साफ हो गया कि कैफे संचालक रुपयों के लालच में साइबर कैफे के बंद केबिनों में रंगरलियां मनाने की खुली छूट दे रहे हैं.

आमतौर पर साइबर कैफे में एक घंटे की फीस 20 रुपए होती है, लेकिन जोड़े एक घंटे के लिए केबिन में बंद होने के सौ रुपए तक दे देते हैं.

पटना में तो पुलिस की सख्ती की वजह से ज्यादातर कैफे वालों ने केबिनों से दरवाजे और परदे तो हटा दिए हैं, पर बाकी शहरों में ऐसा नहीं हो सका है.

पटना कालेज में पढ़ने वाले एक प्रेमी जोड़े का दर्द है कि बड़े शहरों में तो प्रेमी जोड़े पार्कों, मैट्रो, मल्टीप्लैक्सों, सुपर मार्केट वगैरह में 2-3 घंटे साथ गुजार लेते हैं. लेकिन पटना जैसे छोटे शहरों में इस तरह की सुविधा नहीं है.

छोटा शहर होने की वजह से किसी न किसी गली, सड़क, मार्केट में जोड़ों के पहचान वाले या रिश्तेदार घूमते मिल जाते हैं. इस डर से प्रेमी बेखौफ हो कर साथ समय नहीं गुजार पाते हैं.

कुछ जोड़ों से पूछा गया कि पुलिस की रोक के बाद भी वे क्यों साइबर कैफे के केबिनों में बैठते हैं और उस में क्या करते हैं?

इस सवाल पर एक छात्र तैश में आ कर बोला कि लड़का और लड़की साइबर कैफे में जाते हैं, तो पुलिस को इस से क्यों एतराज है? यह जरूरी नहीं है कि साइबर कैफे में जाने वाला हर नौजवान जोड़ा प्रेम करने के लिए ही वहां जाता है. कई जोड़ों के घरों पर कंप्यूटर और इंटरनैट की सुविधा नहीं है, तो वे किसी इम्तिहान का नतीजा देखने, नौकरियों के बारे में पता करने या पढ़ाई से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी हासिल करने के लिए साइबर कैफे जाते हैं, पर पुलिस छापामारी के दौरान कैफे में मौजूद हर जोड़े को एक ही डंडे से हांकने लगती है.

इस बारे में पटना के सिटी एसपी चंदन कुशवाहा कहते हैं कि आईटी ऐक्ट (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000) के तहत साइबर कैफे में सैक्स करने, सैक्स वीडियो या आपत्तिजनक सामग्री डाउनलोड या अपलोड करने पर कानूनी कार्यवाही की जाती है. इस ऐक्ट की धारा 78 के तहत इंस्पैक्टर लैवल के अफसर को जांच का हक मिला हुआ है. धारा 80 के तहत आईटी ऐक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस को बगैर वारंट के किसी को गिरफ्तार करने या छापा मारने का अधिकार मिला हुआ है.

आईटी मामलों के जानकार मयंक बताते हैं कि आईटी ऐक्ट की धाराएं इतनी लचीली और पेचीदा हैं कि पुलिस किसी भी साइबर मामले को अपराध बता कर उस के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है.

मगध महिला कालेज की बीए सैकंड ईयर की एक छात्रा पुलिस के इस रवैए पर तैश में कहती है कि पुलिस बड़े और खतरनाक अपराधियों को तो पकड़ नहीं पाती है, जिस की भड़ास वह साइबर कैफे या पार्कों में बैठे जोड़ों पर निकालती है.

अपराधियों को पकड़ने में अकसर नाकाम रहने वाली पुलिस साथ घूम रहे या पार्कों या कैफे में बैठे जोड़ों के साथ अपराधियों से भी बदतर सुलूक करती है. यह क्या गैरकानूनी नहीं है?

बालिग लड़का और लड़की अगर एकसाथ घूम रहे हैं, तो पुलिस को क्या परेशानी है? किसी पब्लिक प्लेस पर बैठ कर किसी तरह का भोंड़ा या भड़काऊ प्रदर्शन गैरकानूनी है. साइबर कैफे के केबिन में अगर कोई जोड़ा प्यार के गीत गा रहा हो, तो पता नहीं पुलिस को क्या परेशानी होने लगती है?

साइबर कैफे के केबिन में बैठना किसी भी नजर से गैरकानूनी नहीं है. आईटी ऐक्ट के तहत कैफे में बैठने वाले हर किसी से उस के पहचानपत्र की फोटोकौपी रिकौर्ड में रखना जरूरी है. अमूमन कैफे चलाने वाले लोगों से न तो उन के पहचानपत्र की फोटोकौपी लेते हैं और न ही उन का नामपता रजिस्टर में लिखते हैं.

रिटायर्ड पुलिस अफसर एके सिंह कहते हैं कि साइबर कैफे में आए हर आदमी से उस का पहचानपत्र लेना संचालक का काम है. अगर किसी का पहचानपत्र नहीं लिया गया है, तो इस के लिए संचालक खुद ही जिम्मेदार है, न कि ग्राहक. पैसों के लालच में संचालक पहचानपत्र नहीं लेते हैं.

पुलिस अफसरों का कहना है कि अपराधी किसी भी साइबर कैफे से किसी शख्स को जान से मारने की धमकी देने, रंगदारी वसूलने और किसी भी तरह के अपराध से जुड़ा ईमेल कर सकते हैं.

पहचानपत्र की फोटोकौपी और उन के आनेजाने का समय रिकौर्ड में नहीं रखने पर कैफे संचालक भी फंस सकते हैं. सभी तरह का रिकौर्ड रखने पर कैफे संचालक तो कानून के फंदे में फंसेंगे ही, साथ ही पुलिस को भी मुजरिम तक पहुंचने में आसानी होती है.

पुलिस ने सभी साइबर कैफे संचालकों को केबिन और परदे हटाने का आदेश दिया है, इस के बाद भी केबिन के अंदर और परदों के पीछे इश्कबाजी का खेल बेधड़क चल रहा है.

एक साइबर कैफे के स्टाफ ने बताया कि पुलिस साइबर कैफे के संचालकों को नियमकायदों पर अमल करने की घुट्टी तो पिलाती है, लेकिन करारे नोट की चमक के आगे खुद ही कानून को भूल जाती है. हर कैफे वाले को हर महीने ‘चढ़ावा’ चढ़ाने के लिए मजबूर किया जाता है और इस के लिए इलाके के हिसाब से ‘चढ़ावा’ भी फिक्स कर रखा है.

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